राजस्थान में कोटा की पॉक्सो कोर्ट क्रम-4 ने एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा एवं 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। बारां जिले के अंता थाना इलाके के गांव बरडिया निवासी चंद्रशेखर (24) पर आरोप है कि उसने करीब तीन साल पहले राखी के समय सुसराल से पीहर आई नाबालिग को भगाकर अपने साथ ले गया था और 10 दिन अपने साथ रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया।न्यायालय में विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता 13 अगस्त 2020 को इटावा थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि उसकी बेटी की शादी चार साल पहले हुई थी। 26 जुलाई को वो ससुराल से पीहर लौटी थी। वह घर से खेत पर जाने की कहकर निकली थी लेकिन वापस नहीं आई जिसकी शिकायत इटावा थाने में दी थी।

पुलिस ने तलाश कर उसे बरामद करने के बाद परिवारजनों के सुपुर्द कर दिया था।अभियोजक पक्ष के अनुसार उसके बाद पिता ने बेटी को वापस ससुराल भेज दिया था लेकिन इसके बाद राखी के त्यौहार पर दुबारा उसे ससुराल से पीहर लेकर आए तो एक अगस्त 2020 को घर से बिना बताए निकल गई। उसे रिश्तेदारों, परिचितों सब जगह ढूंढा लेकिन उसका पता नहीं लगा। उन्हें शक है कि गांव का रहने वाले चंद्रशेखर के साथ उनकी बेटी जा सकती है।

Exit mobile version